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स्कोर्स की प्रक्रिया कैसे चलती है
केवाईसी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी से ब्यौरे ले लें या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
शिकायत की सही श्रेणी चुनें, शिकायत का स्वरूप चुनें और सेबी द्वारा विनियमित एंटिटी का नाम [अर्थात् सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी / रजिस्टर मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) / एमआईआई] चुनें
शिकायत की स्थिति देखें । कृपया यह नोट करें कि शिकायत का समय पर निवारण करने के लिए एंटिटियों को स्वत: ही अनुस्मारक चले जाते हैं
दो स्तरों पर समीक्षा की जाती है - एंटिटी से एटीआर प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी शिकायत की "प्रथम स्तरीय समीक्षा" करवाने हेतु निवेदन करें और संबंधित निकाय से एटीआर प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर द्वितीय स्तर पर समीक्षा करवाने हेतु निवेदन करें
शिकायत बंद किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) देकर यह बताएँ कि शिकायत के निवारण की प्रक्रिया कैसी थी, ताकि स्कोर्स को और बेहतर बनाया जा सके
स्कोर के बारे में
स्कोर्स शिकायतों के ऑनलाइन निवारण हेतु सेबी द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है । शिकायतकर्ता सेबी द्वारा विनियमित एंटिटियों जैसे कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों, सेबी से रजिस्टर मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) और एमआईआई के खिलाफ प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं । सबसे पहले निवेशक को अपनी शिकायत संबंधित एंटिटी के उस अधिकारी के पास करनी चाहिए जो प्रावधानों के पालन से संबंधित कार्य देखता है और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने का कार्य देखता है । स्कोर्स के बारे में और जानने के लिए आप एफएक्यू देख सकते हैं या फिर स्कोर्स के माध्यम से निवेशकों की शिकायतों का निवारण किए जाने के संबंध में सेबी द्वारा 20 सितम्बर, 2023 को जारी किया गया परिपत्र (SEBI/HO/OIAE/IGRD/CIR/P/2023/156) देख सकते हैं या फिर इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दूसरे परिपत्र देख सकते हैं । आप यहाँ क्लिक करके विवाद सुलझाने की ऑनलाइन व्यवस्था के बारे में भी जान सकते हैं:____________
शिकायतों के ब्यौरे
महत्त्वपूर्ण वेबसाइटों के लिंक
Welcome to the new version of SEBI Complaint Redress System.
The old version of SCORES i.e. www.scores.gov.in has been closed with effect from March 28, 2024. Therefore, no complaint can be lodged on old SCORES.
Kindly note that investors can check the status of their complaints lodged in old SCORES and pending as on March 28, 2024 in the old SCORES only.
Listed Companies/ registered intermediaries/ Market Infrastructure Institutions who have investor complaints pending against them as on March 28, 2024 in the old SCORES may submit the Action Taken Report through old SCORES.
For any technical assistance please send us an email on "scoreshelp[at]sebi[dot]gov[dot]in" or call us at 022-2644-9377/022-4045-9377/022-2075-2247 or you may contact SEBI tollfree number at 18002667575 / 1800227575
(Between 9:00 AM to 6:00 PM)