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सेबी को ईमेल के माध्यम से भेजी गई किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की जाएगी । कृपया अपनी शिकायत इस पोर्टल के जरिए ही दर्ज करें

आपकी शिकायतों के निवारण हेतु कारगर ऑनलाइन व्यवस्था
हर निवेशक की ताक़त
SEBI Complaint Redressal System
An Online System to facilate redressal of your grevances in effective way.
HAR INVESTOR KI TAAQAT

![Graphic titled 'The following matters inter-alia are not treated as complaints on SCORES' listing five items: Suggestions; Seeking information; Sub-judice matters; Disputes pending with Online Dispute Resolution mechanism under the aegis of Market Infrastructure Institutions [as per SEBI master circular SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/145 dated July 31, 2023] etc.; and Complaints which are in the nature of market intelligence. Concludes with a note: 'You may refer to FAQs for further information.'](/documents/163175/16565276/notcomplnature-+Hindi.png/3dab1b37-5a0a-8301-e2ef-59d14298814b?t=1716535196195)
स्कोर्स की प्रक्रिया कैसे चलती है
- 1स्कोर्स पर रजिस्टर करें
केवाईसी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी से ब्यौरे ले लें या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
- 2शिकायत दर्ज करें
शिकायत की सही श्रेणी चुनें, शिकायत का स्वरूप चुनें और सेबी द्वारा विनियमित एंटिटी का नाम [अर्थात् सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी / रजिस्टर मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) / एमआईआई] चुनें
- 3स्थिति देखें
शिकायत की स्थिति देखें । कृपया यह नोट करें कि शिकायत का समय पर निवारण करने के लिए एंटिटियों को स्वत: ही अनुस्मारक चले जाते हैं
- 4समीक्षा हेतु निवेदन करें
दो स्तरों पर समीक्षा की जाती है - एंटिटी से एटीआर प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी शिकायत की "प्रथम स्तरीय समीक्षा" करवाने हेतु निवेदन करें और संबंधित निकाय से एटीआर प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर द्वितीय स्तर पर समीक्षा करवाने हेतु निवेदन करें
- 5अपनी प्रतिक्रिया / सुझाव दें
शिकायत बंद किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया (फीडबैक) देकर यह बताएँ कि शिकायत के निवारण की प्रक्रिया कैसी थी, ताकि स्कोर्स को और बेहतर बनाया जा सके
स्कोर के बारे में
स्कोर्स शिकायतों के ऑनलाइन निवारण हेतु सेबी द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है । शिकायतकर्ता सेबी द्वारा विनियमित एंटिटियों जैसे कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों, सेबी से रजिस्टर मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) और एमआईआई के खिलाफ प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं । सबसे पहले निवेशक को अपनी शिकायत संबंधित एंटिटी के उस अधिकारी के पास करनी चाहिए जो प्रावधानों के पालन से संबंधित कार्य देखता है और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने का कार्य देखता है । स्कोर्स के बारे में और जानने के लिए आप एफएक्यू देख सकते हैं या फिर स्कोर्स के माध्यम से निवेशकों की शिकायतों का निवारण किए जाने के संबंध में सेबी द्वारा 20 सितम्बर, 2023 को जारी किया गया परिपत्र (SEBI/HO/OIAE/IGRD/CIR/P/2023/156) देख सकते हैं या फिर इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए दूसरे परिपत्र देख सकते हैं । आप यहाँ क्लिक करके विवाद सुलझाने की ऑनलाइन व्यवस्था के बारे में भी जान सकते हैं:____________
शिकायतों के ब्यौरे











